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थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. इरफान 2. रिजवान उर्फ सोनू को आजीवन सश्रम कारावास व 57000 - 57000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. इरफान 2. रिजवान उर्फ सोनू को आजीवन सश्रम कारावास व 57000 - 57000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 28.02.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 432/2017 धारा 498ए,302 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1. इरफान  2. रिजवान उर्फ सोनू पुत्रगण अब्दुल मन्नान निवासीगण लतीफ नगर कालोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 57,000 - 57,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु  DGC Cr श्री सौरभ श्रीवास्तव, ADGC श्री जयनाथ यादव, प्रभारी निरीक्षक शाहपुर श्री जयन्त कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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