v वर्ष 2010 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.शैलेंद्र भट्ठ, 2.शैलेष भट्ठ, 3.सत्येंद्र भट्ठ, 4.गोमती, 5.ममता देवी व 6.राजमती को 07-07 वर्ष कारवास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
उत्तर प्रदेशहम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदे…