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वर्ष 2019 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अनीस को 10 वर्ष कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2020 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विनय कुमार वर्मा को आजीवन कारवास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2013 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भूपेन्द्र प्रताप सिंह को 08 वर्ष कठोर कारवास व 38,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रबिन्द्र को 07 वर्ष कठोर कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2008 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.रमेश 2.गोकरन 3.इन्द्रजीत को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2006 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.राजेश 2.प्रमोद को आजीवन कारावास व 21000-21000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तबाल गोविन्द को 6 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2016 में थाना कैम्पियरगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मानचन्द को 10 वर्ष कठोर कारावास व 21,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2017 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राज किशोर को 07 वर्ष कारावास व 5,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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वर्ष 2015 में थाना गोला पर हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुभाष यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 16000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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