वर्ष 2004 में थाना गगहा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा आरोपीगण 1.जलेश्वरनाथ तिवारी 2.कैलाशी देवी 3.प्रेमलता को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07-07 वर्ष साधारण कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
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जनवरी 25, 2025
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदे…