“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना सोनहा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गंभीर उपहति कारित करने के अभियुक्त को 06 माह की परिवीक्षा पर छोड़ा गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना सोनहा दिनांक 15.12.1998 को वादी मुकदमा जगराम द्वारा थाना सोनहा पर पर सूचना दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा उनको गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा गया है तथा जान से मारने की धमकी दी गई है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना सोनहा पर मु0अ0सं0 239/1998 धारा 323/504/506/325 भा0द0वि0 बनाम 1. राजेन्द्र पुत्र बहरैची, 2. रामसिंगार पुत्र बहरैची, 3. मेवालाल पुत्र माधवप्रसाद 4. भगवान प्रसाद पुत्र मुनई निवासी गण अमरौजी सुमाली थाना सोनहा जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 08.12.1998 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 24.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम, बस्ती द्वारा अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पुत्र बहरैची, 2. रामसिंगार पुत्र बहरैची, 3. मेवालाल पुत्र माधवप्रसाद 4. भगवान प्रसाद पुत्र मुनई निवासी गण अमरौजी सुमाली थाना सोनहा जनपद बस्ती को 06 माह की परिवीक्षा पर छोड़ा गया।
सजा-
06 माह की परिवीक्षा पर छोड़ा गया।