खुद को गोली मारकर गलत सूचना देने वाला 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद अवैध पिस्टल, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष एम्स मदन मोहन मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 दीनबन्धु प्रसाद मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 122/2023 धारा 211 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पिन्टू पासवान पुत्र रामजी पासवान निवासी रजही पासी टोला थाना एम्स जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल, 01 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
बताते चलें कि वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर उसके पति को गोली चलाकर जान से मारने के प्रयास के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 122/23 धारा 147,307,323,504,34 भादवि0 व 3(1)द,ध SC/ST Act पंजीकृत कर विवेचना स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी कैण्ट द्वारा की गई । विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादिनी के पति का पैसे के लेन देन को लेकर कई लोगों से विवाद था । वादिनी के पति द्वारा देनदारों को पैसे देने से बचने के लिये खुद ही अपनी जाँघ पर अवैध शस्त्र से गोली मार ली गयी थी और अपनी पत्नी के माध्यम से थाना स्थानीय पर उक्त के संबंध में विपक्षीगण के आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया था । साक्ष्य संकलन के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से धारा 147,307,323,504,34 भादवि0 व 3(1)द,ध SC/ST Act को विलोपित करते हुए अभियुक्त पिन्टू पासवान एवं उसकी पत्नी दिव्या पासवान के विरूद्ध धारा 211 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 दीनबन्धु प्रसाद थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 प्रेमबहादुर सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. का0 बलवीर सिंह थाना एम्स जनपद गोरखपुर