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थाना गीडा पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. राम आशीष 2. नीलम को आजीवन कारावास व 15,000-15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना गीडा पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. राम आशीष 2. नीलम को आजीवन कारावास व 15,000-15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.10.2023 को मा0 न्यायालय ADJ- 11 द्वारा अ0सं0 769/2020 अन्तर्गत धारा 302,201,120बी भादवि0 थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1.राम आशीष मिश्रा पुत्र उदयनारायन मिश्रा निवासी डांगीपार थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर 2.नीलम उपाध्याय पत्नी स्व0 ओमकार उपाध्याय निवासी मोहम्मदपुर माफी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 15,000-15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे, विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री सुनील कुमार राय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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