गैंग बनाकर धोखाधडी, कूटरचना व आपराधिक साजिश कर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान व जमीन के कागज बंधक रख बैंक से ऋण लेने वाले गैंग के तीन अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही
गोरखपुर थाना राजघाट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव के नेतृत्व में गैंग लीडर गोधना देवी व गैंग के अन्य सदस्य (सहअभियुक्त) 1. संतोष कुमार व 2. दुर्गेश कुमार जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग की लीडर गोधना देवी स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 02 सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक षडयन्त्र करके क्षेत्र के निवासियों की मकान/ जमीन का कागजात बन्धक रखकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखे से उक्त कागजात पर बैंक से ऋण लेने जैसे अपराध कारित करते रहते है । गैंग की सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर व गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 144 /24 धारा-2(ख)(i)(xi) व 3(i) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी ।
बताते चलें कि गैंग लीडर गोधना देवी व सहअभियुक्त 1. संतोष व 2. दुर्गेश द्वारा दिनांक 21.12.2022 को वादिनी के मकान का कागजात बन्धक रखकर धोखधड़ी से आपराधिक साजिश कर बैंक से ऋण ले लेना व दिनांक 15.04.2023 को धोखाधड़ी, कूटरचना व आपराधिक साजिश कर, फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादिनी के जमीन का कागज बन्धक रखकर बैंक से ऋण ले लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजघाट पर क्रमश: मु0अ0सं0 159/2023 व 177/2023 धारा 420, 406, 506, 120बी भादवि0 पंजीकृत किया गया ।