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वर्ष 2013 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. जयप्रकाश 2. जितई उर्फ जितेन्द्र 3. तैयूम उर्फ कुटुर 4. साहब अली 5. धर्मपाल को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ASJ/FTC कोर्ट-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 166/2013 अन्तर्गत धारा 147,302,34 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. जयप्रकाश पुत्र विंदावन यादव 2. जितई उर्फ जितेन्द्र पुत्र रामकरन यादव 3. तैयूम उर्फ कुटुर पुत्र नवी निवासीगण ग्राम मझिगावां थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 4. साहब अली पुत्र इन्सान अली निवासी महटोलिया थाना चिलुआताल जनपद गोऱखपुर 5. धर्मपाल पुत्र शोभा यादव निवासी वरियारपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 20,000-20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक चिलुआताल श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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