Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2012 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शम्भू को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र  न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04 जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 129/2012 अन्तर्गत धारा 304(1) भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त शम्भू गुप्ता पुत्र स्व0 राजाराम गुप्ता निवासी कंचनपुर थाना पिपराईच  जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10  वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह व ADGC श्री संजीत शाही, विवेचक निरीक्षक श्री अछयवरनाथ यादव व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies