हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बस्ती थाना रूधौली दिनांक 19.07.2015 को वादिनी के तहरीरी सूचना के आधार पर थाना रुधौली पर मु0अ0सं0 609/2015 धारा 323/354(क)/504/506 भादसं व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट बनाम शमशाद पुत्र शराफत अली साकिन केशवापुर थाना रुधौली जनपद बस्ती पंजीकृत हुआ। जिसके बाद विवचेना विवचेक द्वारा धारा 376 भा0द0सं की बढ़ोतरी करते हुए विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रूधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 08.11.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर अभियुक्त शमशाद उपरोक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व कुल रूपये 11000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।
अभियुक्तगण का विवरण-
1. शमशाद पुत्र शराफत अली साकिन केशवापुर थाना रुधौली जनपद बस्ती।
सजा का विवरण-
10 वर्ष कठोर कारावास व रूपये कुल 11000/- के अर्थदंड