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वर्ष 2004 में थाना गगहा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा आरोपीगण 1.जलेश्वरनाथ तिवारी 2.कैलाशी देवी 3.प्रेमलता को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07-07 वर्ष साधारण कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष गगहा गौरव कुमार वर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) (UPSEB) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 40/2004 अन्तर्गत धारा 498a,304b भादवि0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.जलेश्वरनाथ तिवारी पुत्र राजमन तिवारी 2.कैलाशी देवी पत्नी जलेश्वरनाथ तिवारी 3.प्रेमलता पुत्री जलेश्वरनाथ तिवारी निवासीगण ढ़रसी थाना गगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने आरोपीगण को 07-07 वर्ष  साधारण कारावास व 5,000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानंद पाण्डेय, ADGC श्री रविन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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