थाना रामगढताल अन्तर्गत दिन दहाड़े ग्राम रामपुर मे हुयी अंकुर शुक्ला की हत्या से सम्बन्धित अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा जनपद मे अपराध व अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 24.11.2021 को ग्राम रामपुर मे हुयी दिन दहाड़े हत्या के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 438/2021 धारा 302,34 भादवि से सम्बन्धित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देशन के अनुपालन मे, पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में अभियुक्तगण 1.अवधेश पुत्र लक्ष्मीशंकर साहनी निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर 2.सोनू पुत्र लक्ष्मीशंकर साहनी निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर 3.जयहिन्द पुत्र स्व0 दीनानाथ निषाद निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर 4.मनीष उर्फ कट्टा साहनी पुत्र स्व0 बेचूलाल साहनी निवासी ग्राम रामपुर परम्परा लान के पास थाना रामगढ़ताल मूल निवास कजाकपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के विरूद्ध नियमानुसार धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रिया- कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 176/2022 पंजीकृत किया गया ।
गैंगेस्टर के तहत निरूद्ध अभियुक्तगण का विवरण
1. अवधेश पुत्र लक्ष्मीशंकर साहनी निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. सोनू पुत्र लक्ष्मीशंकर साहनी निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. जयहिन्द पुत्र स्व0 दीनानाथ निषाद निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. मनीष उर्फ कट्टा साहनी पुत्र स्व0 बेचूलाल साहनी निवासी ग्राम रामपुर परम्परा लान के पास थाना रामगढ़ताल मूल निवास कजाकपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0स0 438/2021 धारा 302,34 भादवि थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 453/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ताल गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 176/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना रामगढ़ताल गोरखपुर। हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव