वर्ष 2013 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.मल्लू 2. रूपा 3. दुर्गावती को 10 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 40000-40000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
गोरखपुर जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 31.05.2023 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 1 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 909 /13 अन्तर्गत धारा 363, 366,376 (1) भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1.मल्लू कुमार पुत्र स्व0 किशोरीलाल निवासी गंगा टोला बशारतपुर थाना शाहपुर 2. रूपा गौतम पत्नी मन्टू गौतम निवासी विशुनपुरवा थाना कैण्ट 3. श्रीमती दुर्गावती पत्नी किशोरीलाल निवासी गंगा टोला बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10 वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 40,000-40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06-06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC राघवेंद्र राम त्रिपाठी, ADGC उमेश मिश्रा व विवेचक निरीक्षक श्री दीलीप कुमार शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।