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थाना सहजनवां पर अवैध शस्त्र रखने एवं हत्या के प्रयास का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना सहजनवां पर अवैध शस्त्र रखने एवं हत्या के प्रयास का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा 02 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व  7,000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक 08.11.2023 को  मा0 न्यायालय ADJ-09 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 04/2012 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 व  3/25 आर्म्स एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. संजय यादव उर्फ संजू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी दरघाट थाना हरपुर बुदहट गोरखपुर 2. गुड्डू सिंह उर्फ अमित सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी कटाई थाना कोतवाली जिला संतकबीरनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 05-05 वर्ष सश्रम कारावास व  7,000-7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु अजीत प्रताप शाही सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोरखपुर व थानाध्यक्ष सहजनवां श्री इत्यानन्द पाण्डेय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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