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थाना बेलीपार पर पंजीकृत गैर ईरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना बेलीपार पर पंजीकृत गैर ईरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने  पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज से यू0 पी0 व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय  में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 30.01.2024  को  मा0 न्यायालय ADJ-06 जनपद  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 504/2010  अन्तर्गत धारा 304 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अभियुक्त  चन्दन पुत्र उमाशंकर निवासी पिस्टौली खुर्द थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC प्रमोद कुमार मौर्या, थानाध्यक्ष पुरूषोत्तम आनन्द सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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