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थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.02.2024 को  मा0 न्यायालय जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 21/2017 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार भारती पुत्र श्यामलाल निवासी चिलबिलवा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री रमेश चन्द पांडेय, ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह, प्र0नि0 थाना पिपराइच श्री अमित कुमार शर्मा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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