थाना सहजनवा पर पंजीकृत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुभाष को आजीवन सश्रम कारावास व 85,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.02.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0-03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 26/2015 अन्तर्गत धारा 342,504,506,363,366,376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस सी/एस टी एक्ट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर अभियुक्त सुभाष पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटकन निवासी बडहना थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 85,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, ADGC श्री उमेश मिश्रा, थानाध्यक्ष सहजनवा श्री मदन मोहन मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।