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थाना राजघाट पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ध्रुवदेव को 07 वर्ष कठोर कारावास व 7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना राजघाट पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ध्रुवदेव को 07 वर्ष कठोर कारावास व 7,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 14.03.2024 को  मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-1 जनपद गोरखपुर द्वारा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 144/2014 अन्तर्गत धारा 307,323,504,506 भादवि के अपराध में अभियुक्त ध्रुवदेव शर्मा पुत्र स्व0 मुन्नर शर्मा निवासी डी-9 टी0पी0 नगर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर स्थायी पता ताड़ी खाना विछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष के कठोर कारावास व 7500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री रमेश कुमार पाण्डेय, थानाध्यक्ष राजघाट श्री नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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