चिन्हित अभियोग में न्यायालय द्वारा छात्रा पर एसिड अटैक के अभियुक्तगण को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 100000/ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
"ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मॉनिटरिंग सेल (पुलिस कार्यालय बहराइच) व थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से कोचिंग से घर अपने घर लौट रही नाबलिग छात्रा के ऊपर एसिड अटैक के अभियुक्तगण को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा
पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम मे जनपद मे चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देश व मार्गदर्शन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री रामानन्द कुशवाहा एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव कुमार सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित अभियोग जिसमे वादी की नाबालिक पुत्री जो दिनाँक 21.12.2020 को समय करीब 05.15 बजे सायं क्लासिक कोचिंग सेन्टर सैय्यद वाडा चांदपुरा से कोचिंग करके अपने घऱ जा रही थी कि दुलदुल हाउस के पास अभियुक्तगण-1. एहतशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर्रहमान 2. सुहेल उर्फ पीके बाबा, निवासीगण मोहल्ला काजीपुरा, थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच द्वारा पीड़िता के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ (एसिड) फेंक देने के सम्बंध में दिनांक 21.12.2020 को थाना कोतवाली नगर पर वादी के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 422/2020 धारा 326A भा.द.वि. बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था तथा विवेचनोपरांत दिनाँक 13.03.2021 को अन्तर्गत धारा 326A, 120B IPC मे प्रकाशित अभियुक्तगण 1. एहतशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी काजीपुरा, थाना कोतवाली नगर बहराइच 2. सुहेल उर्फ पीके बाबा पुत्र रईस अहमद उर्फ नफीस निवासी 766/64 कांशीराम कालोनी गुल्लावीर थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। उक्त अभियोग की थाना प्रभारी कोतवाली नगर, विवेचक निरीक्षक अपराध श्री योगेन्द्र कुमार, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विनय प्रियदर्शी, पैरोकार कोतवाली नगर महिला आरक्षी सरोजा यादव तथा ए.डी.जी.सी. श्री प्रमोद कुमार सिंह द्वारा "आपरेशन कनविक्शन" के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 28.05.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-01 श्री पवन कुमार शर्मा (द्वितीय) महोदय द्वारा अभियुक्तगण 1.एहतशाम उर्फ सद्दाम, 2.सुहेल उर्फ पीके बाबा को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
नाम पता अभियुक्तगण/ सजायावी
1. एहतशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर्रहमान निवासी काजीपुरा, थाना कोतवाली नगर बहराइच
2. सुहेल उर्फ पीके बाबा पुत्र रईस अहमद उर्फ नफीस निवासी 766/64 कांशीराम कालोनी गुल्लावीर थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच ।
सजा का विवरण- अभियुक्तगण एहतशाम उर्फ सद्दाम व सुहेल उर्फ पीके बाबा को धारा 326A, 120B IPC के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास व ₹ 100,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी ।