"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार (ASJ/FTC-II) जनपद बहराइच द्वारा 02 अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 15000-15000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15-15 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई
वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बताते चलें कि वादिनी के पति की हत्या दिनाँक 18.09.2010 को अभियुक्तगण राजू सोनी व रामपाल द्वारा कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अपराध संख्या- 526/2010 धारा 302/34/201 भादवि बनाम 1. राजू सोनी पुत्र मदन मोहन सोनी व 2. रामपाल पुत्र बिन्देश्वरी नाऊ निवासीगण सीताराम नगर गंगवल बाजार थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री वकील अहमद द्वारा सम्पादित की गई, विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 03.02.2011 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार (ASJ/FTC-II) द्वारा मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार जयसवाल व थाना विशेश्वरगंज के पैरोकार का0 सतीश मौर्य की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-11.06.2024 को दोषी अभियुक्तगण-1. राजू सोनी पुत्र मदन सोनी व 2. रामपाल पुत्र बिन्देश्वरी नाऊ निवासीगण सीताराम नगर गंगवल बाजार थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच को आजीवन सश्रम कारावास व 15000-15000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15-15 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई ।
सजा का विवरण-
2. धारा-302/34 भादवि0 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 10,000-10,000/- रूपये अर्थदण्ड ।
2. धारा-201 भादवि0 के अपराध में 05-05 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000-5,000/- रूपये अर्थदण्ड ।