🔹 "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
🔹 माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) जनपद बहराइच द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गई ।
🔹 वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बहराइच थाना जरवल रोड बताते चलें की वादी की नाबालिग पुत्री (पीड़िता) उम्र 15 वर्ष दिनाँक 12.01.2016 को सायंकाल अपने घर के पास में ही शौच के लिए गयी थी, इतने में ही अभियुक्त अजय कुमार वादी की पुत्री को जबरदस्ती पकड़कर गन्ने के खेत में उठा ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अपराध संख्या- 58/2016 धारा 376 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम 1. अजय कुमार पुत्र पेशकार निवासी तपेसिपाह थाना जरवल रोड जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 धनन्जय सिंह द्वारा सम्पादित की गई, विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 10.04.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि (ASJ/Posco Act) द्वारा मॉनिटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक श्री सन्त प्रताप सिंह,संतोष कुमार सिंह व थाना जरवल रोड के पैरोकार का0 जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-04.06.2024 को दोषी अभियुक्त-1 अजय कुमार पुत्र पेशकार निवासी तपेसिपाह थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को 10 वर्ष कारावास की सजा व 20000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।