हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
01- दिनांक 11.05.1999 को वादी के लिखित तहरीर पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0 134/1999 धारा 279, 304 A IPC बनाम 1. प्रह्लाद निषाद पुत्र बाल किशुन निवासी पतनई थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 31.05.1999 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए गैर इरादतन हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायायलय एसीजेएम द्वितीय बस्ती द्वारा दिनांक 08.08.2024 को अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व रुपये 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
02- दिनांक 19.01.2003 को वादी के लिखित तहरीर पर थाना छावनी जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0/एनसीआर 06/2003 धारा 323, 504 IPC, जिसमें मार-पीट करने व गाली गुप्ता देने से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. पीठादीन उर्फ ईश्वरदीन पुत्र सूरजु, 2. पप्पू उर्फ संदीप पुत्र ईश्वरदीन निवासीगण शंकरपुर थाना छावनी जनपद बस्ती को मा0 न्यायालय एसीजेएम द्वितीय बस्ती द्वारा दिनांक 08.08.2024 को न्यायालय उठने तक प्रत्येक को रु0 2,000/- (कुल रु0 4000/-) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
03- दिनांक 29.05.1992 को वादी के लिखित तहरीर पर थाना छावनी जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 102/1992 धारा 352, 323, 504, 506 IPC, जिसमें गाली गुप्ता व जानमाल की धमकी देते हुए दौड़ाकर लाठी से मारने से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. हरिप्रसाद पुत्र नरसिंपुर निवासी मुडेरीपुर थाना छावनी जनपद बस्ती 2. हवलदार सिंह पुत्र श्रीराम सिंह 3. लल्लन सिंह पुत्र श्रीराम सिंह निवासीगण खतमसराय थाना छावनी जनपद बस्ती को मा0 न्यायायलय एसीजेएम बस्ती द्वितीय द्वारा दिनांक 05.08.2024 को न्यायालय उठने तक प्रत्येक को रु0 2,000/-(कुल रु0 6000/-) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।