जिलाधिकारी महोदया और पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गयी तथा माननीय न्यायालय में गम्भीर मुकदमों की प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तों को सजा कराने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बहराइच दिनाँक 09.08.2024 को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदया श्रीमती मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा अभियोजन विभाग की मासिक समीक्षा बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा की गयी। इस दौरान सभी अभियोजन संवर्ग को प्रोत्साहित किया गया कि अधिक से अधिक मुकदमों में पैरवी कर जल्द से जल्द सजा कराएं तथा उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत भी किया गया कि गोरखपुर जोन में सबसे अधिक संख्या में सजा कराने में जनपद बहराइच अव्वल रहा है उसमें टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित मुकदमों पर विशेष चर्चा की गई तथा उनमें ट्रायल को गति देने हेतु सभी को निर्देशित किया गया जिन प्रकरणों में दोष मुक्ति हुई है उनकी भी विशेष समीक्षा की गई तथा इस विषय पर चर्चा की गई कि जो अपील में जाने योग्य है उनमें समयबद्ध रुप से अपील कर पैरवी की जाये।
पुलिस अधीक्षक महोदया के द्वारा माननीय न्यायालय से जनपद बहराइच में घटित जघन्य अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम सजा दिलाये जाने का विशेष अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में 01. थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच के अन्तर्गत 06 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने जैसी घिनौनी घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 03 माह की समयावधि में ही श्री सन्त प्रताप सिहं(विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता), श्री संतोष कुमार सिहं (विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो), आरक्षी विनय भारती (पैराकार थाना कैसरगंज), आरक्षी बृजेश साहनी (कोर्ट मोहर्रिर पॉक्सो न्या0) के अथक प्रयास से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुये दिनाँक 03.06.2024 को मृत्युदण्ड व 1,10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 02. थाना विशेश्वगंज, जनपद बहराइच के अन्तर्गत प्रार्थिनी शालिनी देवी के पति दीपक कुमार की हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की श्री सुनील कुमार जायसवाल (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ASJ/FTC-द्वितीय), आरक्षी सतीश कुमार मौर्य (पैरोकार थाना विशेश्वरगंज), ), मु0आ0 चन्द्रमाधव यादव (कोर्ट मोहर्रिर ASJ/FTC- द्वितीय) के द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये माननीय न्यायालय द्वार अभियुक्तगण को दिनाँक 11.06.2024 को आजीवन सश्रम कारावास व 15,000-15,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 03. थाना को0 नगर के अन्तर्गत कोचिंग से घर लौट रही नाबालिग बच्ची के साथ घटित एसिड अटैक की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की प्रभावी पैरवी श्री प्रमोद कुमार सिहं ( विशेष लोक अभियोजक ASJ-प्रथम), म0आ0 सरोजा यादव (पैरोकार थाना को0 नगर), मु0आ0 विनय कुमार (कोर्ट मोहर्रिर मा0न्या0 ASJ-प्रथम) द्वारा करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 28.05.2024 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20-20 वर्ष सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा उनके अथक प्रयास व मेहनत से उपरोक्त अभियोगों के अभियुक्तों को कम समयावधि में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाये जाने हेतु उनके द्वारा किये गये कार्य की सराहना करते हुये उन्हें जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।