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वर्ष 2001 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या का प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त धर्मदेव को अपराध का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय  ASJ/PC-2 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 326/2001 अन्तर्गत धारा 34,307,323 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त धर्मदेव पुत्र खुरचन निवासी घुनघुन कोठा थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 5 वर्ष कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधियों के दोषसिद्धी में ADGC श्री नितिन मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा ।

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