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वर्ष 2018 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बृजेश कुमार गौड़ को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय  ASJ/FTC  प्रथम जनपद  -गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 699/2018  अन्तर्गत धारा 498ए.304बी भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट  थाना सहजनवां  जनपद गोरखपुर अभियुक्त बृजेश कुमार गौड़ पुत्र बाबूलाल निवासी लुचुई वार्ड नं0 7 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर अपराध  का दोषी पाये  जाने पर  अभियुक्त  को 07 वर्ष  कारावास  व  15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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