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वर्ष 2021 में थाना झंगहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. संदीप प्रजापति, 2. राम अवतार प्रजापति को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन सश्रम कारावास व 14,000-14,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक झंगहा जयन्त कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय ASJ/स्पे0 जज EC ACT जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 195/2021 अन्तर्गत धारा 498,302,34 भादवि0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना झगहां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. संदीप प्रजापति पुत्र रामअवतार प्रजापति व 2. राम अवतार प्रजापति पुत्र स्व0 लख्खु निवासीगण जंगल रसूलपुर नं0 -2 टोला सवलाभारी थाना झगहां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 14000-14000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानंद पांडे व ADGC श्री रविंद्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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