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वर्ष 2015 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. उर्मिला देवी, 2. दिलीप गुप्ता व 3.राजवली उर्फ भग्गन को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष बड़हलगंज चन्द्रभान सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0  न्यायालय ASJ/स्पे0 जज EC ACT जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 14/2015 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. उर्मिला देवी पत्नी राजेश गुप्ता, 2. दिलीप गुप्ता पुत्र राजवली उर्फ भग्गन व 3.राजवली उर्फ भग्गन पुत्र दुखी निवासीगण कल्याणपुर मिश्रौलिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में SPP श्री सतीश चंद्र यादव व SPP श्री धीरेन्द्र जायसवाल का अमूल्य योगदान रहा ।

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