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वर्ष 2005 में थाना खोराबार पर पंजीकृत अपहरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.दारे व 2.कुमारी मिंटू को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 8000-8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2005 में थाना खोराबार पर पंजीकृत अपहरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.दारे व 2.कुमारी मिंटू को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 8000-8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष खोराबार, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप  मा0  न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 320/2005 धारा 363,366 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. दारे पुत्र शंकर पटेल 2. कुमारी मिंटू पुत्री शंकर पटेल निवासी रामपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 8000-8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, व  ADGC  श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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