वर्ष 2020 में थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.शफीक, 2.साकिर, 3.नजीबुन को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 08-08 वर्ष सश्रम कारावास व 8000-8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 214/2020 धारा 498A,304B भादवि0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना चौराचौरा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. शफीक पुत्र साकिर 2.साकिर पुत्र बरसाती 3. नजीबुन पत्नी साकिर निवासीगण बघाड़ टोला खजुहापार थाना चौराचौरा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 08-08 वर्ष सश्रम कारावास व 8000-8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।