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कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 788 लाभार्थियों को मिला ₹4.33 करोड़ से अधिक का हितलाभ

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 


कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 788 लाभार्थियों को मिला ₹4.33 करोड़ से अधिक का हितलाभ




निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹65,000 से ₹85,000 तक की आर्थिक सहायता, पात्र श्रमिकों से पंजीकरण कराने की अपील


सम्भल (बहजोई), 14 अक्टूबर 2026


जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल के निर्देशन में श्रम विभाग, सम्भल द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के अंतर्गत सामान्य विवाह के लिए ₹65,000, अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹75,000 तथा सामूहिक विवाह में शामिल होने वाली पात्र पुत्री के विवाह हेतु ₹85,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना की पात्रता: निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण कम से कम 365 दिन पुराना होना चाहिए। विवाह सम्पन्न होने के छह माह के भीतर तथा सामूहिक विवाह की स्थिति में निर्धारित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना आवश्यक है। पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत अधिकतम दो संतानों को लाभ दिया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज: पुत्री एवं वर का आयु प्रमाण-पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अथवा परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण, विवाह का प्रमाणित फोटोग्राफ, पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में नियोजित रहने का प्रमाण तथा अन्य समान सरकारी योजना का लाभ प्राप्त न होने संबंधी स्वघोषणा-पत्र आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया: पात्र निर्माण श्रमिक UPBOCW.IN पोर्टल पर स्वयं अथवा अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक कुल 788 लाभार्थियों को ₹4,33,40,000 (चार करोड़ तैंतीस लाख चालीस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे अपना पंजीकरण कराकर श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पात्रतानुसार लाभ प्राप्त करें।


“शासन की मंशा के अनुरूप पात्र निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। कन्या विवाह सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थियों को योजना की जानकारी मिले और उनके आवेदन का नियमानुसार समय से निस्तारण किया जाए।”

   अंकित खण्डेलवाल जिलाधिकारी सम्भल

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