"ऑपरेशन शिकंजा"
*जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29-01-2021 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रियतोष यादव पुत्र रामरामशब्द यादव निवासी देवनाथपुर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 242/14 अन्तर्गत धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 261/14 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला चीफ ब्यूरो धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव*
*जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान
जनवरी 30, 2022
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