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वसई विरार मनपा की रिकोर्ड तोड़ वसूली

 संवाददाता  हम भारती  न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र


वसई विरार मनपा की रिकोर्ड तोड़ वसूली





 वसई : - एक तरफ संपत्ति कर में बढ़ोतरी के लिए वसई-विरार मनपा ने गैर-कर योग्य संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर संपत्ति कर बकाया की वसूली भी जोरों पर है। मनपा ने संपत्ति की वसूली के लिए देनदारों की कुल 4 हजार 823 संपत्तियां जब्त की हैं और यह कार्रवाई अभी भी जारी है.  नतीजतन, मनपा अब तक 288 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि वसूल कर चुका है।वसई-विरार शहर मनपा संपत्ति कर की वसूली के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।  पिछले साल संपत्ति कर संग्रह 221 करोड़ रुपये था। यह वसूली पिछले कुछ वर्षों की तुलना में एक कीर्तिमान है। प्रशासन ने इस परियोजना को हर घर पर लागू कर सही जगह पर कैंप लगाया था। नवंबर में भी नागरिकों द्वारा कर चुकाने के रूप में 162 करोड़ रुपये वसूल किए गए थे। इसलिए मनपा ने चालू वित्त वर्ष में संपत्ति कर संग्रह के लिए 400 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।  मनपा ने टैक्स वसूलने के लिए सबसे पहले नवंबर से कई वर्षों से बकाया संपत्ति कर धारकों की संपत्ति को जब्त करना शुरू किया था। कई लोगों ने संपत्ति सील होने के डर से दिसंबर तक 232 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। जनवरी की शुरुआत में कर भुगतान 236 करोड़ रुपये था। इसके साथ ही जनवरी के महीने में मनपा ने पिछले सभी वर्षों के संपत्ति कर संग्रह का रिकॉर्ड तोड़ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था।हालांकि महानगर पालिका यहीं नहीं रुकी और संपत्ति को जब्त करने की मुहिम तेज कर दी। इसलिए 2 मार्च तक की रिपोर्ट के अनुसार निगम ने कुल 4 हजार 823 संपत्तियां जब्त की हैं.  इन संपत्तियों से 16 करोड़ 41 लाख 40 हजार का भुगतान होने की उम्मीद थी। जब्त की गई अधिकांश संपत्तियां इसी प्रभाग में हैं।  सबसे कम एच वार्ड में हैं।  इन जब्त संपत्तियों में से 2 हजार 994 संपत्ति धारकों ने हाल ही में कर का भुगतान किया है।  इसलिए मनपा ने ऐसी संपत्तियों पर कार्रवाई रोक दी है और उन पर की गई जब्ती को हटा लिया है।  इन संपत्तियों से महानगर पालिका को कुल 8 करोड़ 45 लाख 70 हजार का भुगतान किया जा चुका है।  हालांकि, अभी भी 1,829 संपत्ति मालिकों ने अपने करों का भुगतान नहीं किया है और उनकी संपत्ति को महानगरपालिका द्वारा जब्त कर लिया गया है। वीवीसीएमसी के उपायुक्त प्रदीप जंभाले ने कहा कि अगर संपत्ति के मालिक कर का भुगतान नहीं करते हैं, तो संपत्ति की नीलामी की जाएगी।

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