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वर्ष 2016 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण

 वर्ष 2016 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. परशुराम  2. सुनीता 3.सोनू कुमार गुप्ता को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 09.09.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0 अधि0 कोर्ट संख्या-05 जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त 1. परशुराम पुत्र सुमेसर, 2. सुनीता उर्फ बरफी पत्नी परशुराम, 3.सोनू कुमार गुप्ता पुत्र परशुराम निवासीगण विस्टौली गुलरिहा जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 524/16 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 506 भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर समस्त अभियुक्तगण को अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एडीजीसी श्री परमानन्द त्रिपाठी व विवेचक पुलिस उपाधीक्षक श्री डी0 एन0 शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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