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थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या करने एवं साक्ष्य मिटाने अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण

 वर्ष 2008 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत हत्या करने एवं साक्ष्य मिटाने अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण श्यामू व लालमन को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 01.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1.श्यामू निषाद पुत्र लालमन व 2.लालमन पुत्र बदरी निवासीगण थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 2000/2008 धारा 302, 201, 34 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी.जी.सी. श्री यशपाल सिंह, ए.डी.जी.सी. श्री जयनाथ यादव व निरीक्षक श्री शशिभूषण राय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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