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वर्ष 2018 में थाना खजनी पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण विजय उर्फ छोटू व बुद्धिराम उर्फ कम्पनी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 20500-20500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना खजनी पर पंजीकृत गैरइरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण विजय उर्फ छोटू व बुद्धिराम उर्फ कम्पनी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 20500-20500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 10.10.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण 1. विजय उर्फ छोटू पुत्र अदालती, 2. बुद्धिराम उर्फ कम्पनी पुत्र अदालती निवासीगण रमपुरवा थाना खजनी जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 319/18 धारा 304,506 भादवि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 20500-20500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, एस.पी.पी श्री राममिलन सिंह व विवेचक निरीक्षक श्री अवधेश कुमार उपाध्याय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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