वर्ष 2021 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने एवं हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुनील को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 30.09.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्त सुनील साहनी पुत्र रामचन्द्र साहनी निवासी जंगल नाकिन बड़ा टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 133/21 धारा 376, 363, 307 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एस.पी.ओ. श्री रामध्यान, एस.पी.पी. श्री अरविंद श्रीवास्तव व विवेचक उ0नि0 श्री अमीनुद्दीन अंसारी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।