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पटाखों की दुकानों में ना लगाई जाए हैलोजन लाइट....... सीएफओ

 हम भारती न्यूज़

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह

संभल से खास खबर


आबादी वाले क्षेत्र में पटाखों की ना हो बिक्री...... पुलिस अधीक्षक*


चिन्हित स्थान पर ही अस्थाई लाइसेंस धारी लगाएं अपनी पटाखों की दुकान..... जिलाधिकारी


पटाखों की दुकानों में ना लगाई जाए हैलोजन लाइट....... सीएफओ



शासन की गाइड लाइन का किया जाए प्रत्येक दशा में पालन...... जिलाधिकारी


अस्थाई एवं स्थाई लाइसेंस धारी पटाखा विक्रेता अपनी-अपनी दुकानों पर अपनी लाइसेंस की छाया प्रति करें प्रदर्शित.... जिलाधिकारी


संभल (बहजोई) 19 अक्टूबर 2022



     आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की अध्यक्षता में आगामी त्यौहारों को लेकर व्यापारी मंडल एवं आतिशबाजी बनाने वालों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

        जिसमें शासन की गाइड लाइन के अनुसार आतिशबाजी बनाने एवं बिक्री करने वाले लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

      पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित करते हुए कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में कोई भी फुटकर विक्रेता एवं भंडारण या बड़ी दुकान वाला विक्रेता पटाखे नहीं बेचेगा। ऐसी दुकान अगर लगाए जाने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 

     गाइड लाइन के अनुसार अस्थाई लाइसेंस धारियों द्वारा चिन्हित की गई जगह के स्थान पर ही दुकान लगाई जाए तथा वहां पर टीन की चादर या पक्का निर्माण ही होना चाहिए लकड़ी घास फूस या पिन्नी से बनाई गयी दुकान किसी भी दशा में नहीं लगाई जाएगी। 

       पटाखा बेचने की परमिशन समस्त उप जिलाधिकारियों के माध्यम से दी जाएगी कोई भी पटाखा विक्रेता बिना अनुमति के पटाखे नहीं बेचेगा। ऐसे लाइसेंस धारी जिन्होंने गोदाम बाहर बना रखे हैं परंतु दुकान उनकी आबादी के अंदर हैं  तो वह दुकानें गोदाम के पास ही लगाऐं। और उन्होंने कहा कि जो पटाखे विक्रेता एवं व्यापार मंडल के लोग बैठक में उपस्थित हैं वह अन्य लोगों को भी जागरूक करें ताकि जनपद में त्योहार खुशहाली पूर्ण मन सके। अगर कोई व्यक्ति गली, आबादी वाले रोड, बाजार, रेहड़ी पर पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी। 

       मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा बताया गया कि कोई भी आतिशबाजी की दुकान लगाने वाला व्यक्ति दुकान में हैलोजन वाली लाइट नहीं लगाएगा। एवं दो दुकानों के बीच लगभग 3 से 4 मीटर का फांसला रहेगा। बिक्री करने वाला दुकानदार अगर दुकान बंद करके जाता है तो उससे पहले वह प्रत्येक दशा में दुकान की जांच कर ले कि कहीं मोमबत्ती या दीपक तो जला हुआ नहीं छोड़ दिया है और साथ ही लाइट भी बंद करके जाए। 

     जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम आगामी त्यौहारों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस स्थान का लाइसेंस निर्धारित किया गया है वहीं अपनी दुकान रखें। और उन्होंने कहा कि जहां सीएफओ के द्वारा स्थान चयनित किया गया है उस स्थान पर ही अस्थाई लाइसेंस धारी को अपनी पटाखों की बिक्री करें। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी दशा में अस्थाई लाइसेंस धारी अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसी शिकायत संज्ञान में आती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संज्ञान में लाई जाएगी। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सेफ्टी की है तथा सभी आतिशबाजी की बिक्री करने वाले यह भी सुनिश्चित कर लें की दुकान के पास पानी की बाल्टी एवं बालू से भरी बाल्टी प्रत्येक दशा में उपलब्ध हो। जनपद में ओवर रेटिंग पटाखों की बिक्री किसी भी दशा में ना की जाए। वाहनों की पार्किंग अवस्थित ना हो इसको प्रत्येक दशा में देख लिया जाए। आतिशबाजी के विक्रेता अपने मूल लाइसेंस की छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा अस्थाई एवं स्थाई लाइसेंस वाले पटाखे विक्रेता अपने लाइसेंस की छाया प्रति अपनी दुकानों पर भी प्रदर्शित करेंगे।

    इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उपजिलाधिकारी, एवं समस्त क्षेत्राधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी एवं समस्त थाना अध्यक्ष सहित व्यापार मंडल एवं पटाखे विक्रेता उपस्थित रहे। 

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जारी जिला सूचना कार्यालय जनपद संभल।

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