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वर्ष 1999 में थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता मालती देवी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 1999 में थाना खजनी पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता मालती देवी को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 01.11.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्ता *- श्रीमती मालती देवी पत्नी राम चन्दर केवट निवासी कूड़ा बुजुर्ग कुड़नी थाना खजनी जनपद गोरखपुर को थाना खजनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/1999 अन्तर्गत धारा 302,201  भादवि के अपराध का दोषी पाये जाने पर *अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 13000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी.जी.सी. अपराध श्री यशपाल सिंह , ए.डी.जी.सी. श्री  जय नाथ यादव, विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री शिवबरन सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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