Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2006 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.दीनानाथ पाण्डेय 2. श्री नारायण पाण्डेय 3.राज नरायण को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 22-22 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2006 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.दीनानाथ पाण्डेय 2. श्री नारायण पाण्डेय 3.राज नरायण को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 22-22 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  24.11.2022  को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0)  जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गण 1. दीनानाथ पाण्डेय पुत्र सुदामा पाण्डेय, 2. श्री नारायण पाण्डेय पुत्र दीनानाथ पाण्डेय, 3.राज नरायण पुत्र दीनानाथ पाण्डेय निवासीगण कविलासपुर, थाना सिकरीगंज गोरखपुर को मु0अ0सं0 471/06 अन्तर्गत धारा 307,504,506 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 22-22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।* उक्त सजा को दिलाने हेतु 

एडीजीसी रमेश कुमार सिंह, एडीजीसी रविन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष सिकरीगंज उ0नि0 राजकुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।* साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies