वर्ष 2017 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत नाबालिक से छेड़खानी व मारपीट करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. अभिषेक उर्फ चंचल व 2.अभिनव प्रताप सिंह उर्फ शिवम सिंह को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 14.12.2022 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट )कोर्ट स.-04 जनपद गोरखपुर द्वाराअभियुक्त 1-अभिषेक उर्फ चंचल 2.अभिनव प्रताप सिंह उर्फ शिवम सिंह पुत्रगण कृपाशंकर उर्फ सरकार बहादुर सिंह निवासी कनईल थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 229/17 अन्तर्गत धारा 354 ए 323 452 506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट व थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPO श्री रामध्यान, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव व विवेचक उ0नि0 सरफराज अहमद का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।