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हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया, समय पर चुनाव कराने का आदेश
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हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने UP सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट की बेच ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं तय होगा। समय पर चुनाव कराए जाएं।लखनऊ हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में दिए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द किया है। अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल चुनाव कराने के भी निर्देश दिए हैं। हाइकोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक आयोग बनाया जाने का भी सुझाव दिया है जिससे पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जायेगा।