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वर्ष 2014 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत अपहरण कर हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण नीरज व रूपेश को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2014 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत अपहरण कर हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण नीरज व रूपेश को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  25.01.2023  को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण 1. नीरज यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी लखिमा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर 2. रूपेश साहनी पुत्र उमाशंकर साहनी निवासी बिलारी खास थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 480/14 अन्तर्गत धारा 364, 302, 504, 507, 201 भादवि थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 श्री यशपाल सिंह, ए0डी0जी0सी0 श्री जयनाथ यादव व विवेचक निरीक्षक श्री श्याम लाल यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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