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वर्ष 2016 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत रिश्वत लेने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश को 05 वर्ष के कारावास व 11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत रिश्वत लेने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश को 05 वर्ष के कारावास व 11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  24.01.2023  को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/पी0सी0 03  द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 रामवृक्ष लाल श्रीवास्तव निवासी मधुवरी चौक बाजार जिला महराजगंज (उ0प्र0)  मु0अ0सं0 157/2016 अन्तर्गत धारा 7/13(i)D सपठित धारा 13 (2) भ्र0नि0अधि0 थाना गोरखनाथ  जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये जाने पर  05 वर्ष के सश्रम कारावास व 11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एस0पी0पी0 श्री घनश्याम त्रिपाठी 

 का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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