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वर्ष 1996 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जय हिंद को 07 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 1996 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जय हिंद को 07 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप  आज दिनांक 17.02.2023  को मा0 न्यायालय  भ्र0नि0 कोर्ट संख्या-03 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त जय हिंद पुत्र रामधारी निवासी करवनिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 335/96 अन्तर्गत धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1998 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह व निरीक्षक श्री जय नारायण शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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