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वर्ष 2016 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कन्हैया लाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कन्हैया लाल को आजीवन कारावास व 50 हजार  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप  आज दिनांक 17.02.2023  को मा0 न्यायालय  भ्र0नि0 कोर्ट संख्या-05 जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त कन्हैया लाल निषाद पुत्र मिट्ठूलाल निषाद निवासी कच्चीबाग भरपुरवा निजामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर अ0सं0 813/16 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50 हजार  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री परमानन्द राम त्रिपाठी व निरीक्षक बी पी त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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