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वर्ष 2004 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. नागेन्द्र व 2. भरत को 10 वर्ष आजीवन कारावास व 12,000-12,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2004 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. नागेन्द्र व 2. भरत को 10 वर्ष आजीवन कारावास व  12,000-12,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 23.03.2023  को मा0 न्यायालय  जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्तगण 1. नागेन्द्र सिंह पुत्र विजयनाथ सिंह 2. भरत सिंह पुत्र तमेश्वर उर्फ तमेशर निवासीगण फुलवरिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर  अ0सं0 593/2004 अन्तर्गत धारा 148,149,302 भादवि थाना पीपीगंज  जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को आजीवन  कारावास  व प्रत्येक को  12,000-12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री यशपाल सिंह, ADGC श्री जयनाथ यादव व थानाध्यक्ष पीपीगंज श्री दीपक कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी

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