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मतदान में क्या करें और क्या न करें हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी

 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 


मतदान में क्या करें और क्या न करें हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी



सारण, छपरा 18 मार्च : बिहार विधान परिषद् के 03-सारण स्नातक क्षेत्र एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित द्विवार्षिक / उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान कैसे करें हेतु दिशा-निर्देश जारी कर कर दिया गया है। आयोग के अनुसार मतदान करने के लिए मतपत्र के साथ बैंगनी स्केच पेन भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोग मतदान के लिए करना है अन्य पेन, पेंसिल बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग नहीं करें अन्यथा आपका मतदान अवैध माना जाएगा। आपके द्वारा प्रथम अधिमान के रूप में चुने गए अभ्यर्थी के नाम के सामने दिए गए 'अधिमान का क्रम वाले चिह्नित स्तंभ में अंक "1 को लिखकर मतदान करेंगे यदि निर्वाचन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो, तो भी केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंक "1" लिखें। आपके अधिमान उतने ही हो सकते हैं, जितने निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, चाहे निर्वाचित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुछ भी हो। शेष अभ्यर्थियों के लिए अपने अधिमान के क्रम में बाद के अंक 2, 3, 4 आदि लिखकर अपने आगे के अधिमान को दर्शाएं। किसी अभ्यर्थी के सामने केवल एक अंक दर्शाएं। एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने एक ही अंक नहीं लिखें। अधिमान को केवल अंकों अर्थात्, 1, 2, 3 आदि में दर्शाया जाएगा तथा शब्दों अर्थात् एक, दो, तीन आदि में नहीं दर्शाया जाएगा। अंकों को भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप यथा 1, 2, 3 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किया जाएगा।

           मतपत्र पर हस्ताक्षर या आद्यक्षर नहीं करें या अपना नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। साथ ही अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाएं। अपने अधिमान को दर्शाने के लिए सही या 'क्रॉस' या चिन्ह यथा (V) या (X) नहीं लगाएं। ऐसे मतपत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। अपने मत को विधिमान्य बनाने के लिए, आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक "1" लिखकर अपना प्रथम अधिमान दर्शाना चाहिए। अन्य अधिमान केवल ऐच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं।

         ऐसे मतपत्र अमान्य होंगे जिस पर अंक 1 चिह्नित नहीं किया गया हो, अंक 1 को एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्नित किया गया हो, अंक 1 को इस प्रकार चिह्नित किया गया हो कि इससे इस बारे में संदेह हो कि यह किसके लिए आशयित हैं, अंक 1 और कुछ अन्य अंक यथा 2. 3 आदि को एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्नित किया गया हो, अधिमान को अंक के बजाय शब्दों में दर्शाया गया हो, कोई चिह्न या लिखावट जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो तथा ऐसे अंक चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा दिए गए बैंगनी स्केच पेन से भिन्न किसी चीज़ से चिह्नित कोई अंक हो ।

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