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बैठक में पहुंचे 10 ठेकेदार आना था 19 ठेकेदारों को ना आने वाले ठेकेदारों पर की जाएगी कार्रवाई

 खाद्यान्न ठेकेदारों द्वारा दिए गए रूट चार्ट तक खाद्यान्न ना पहुंचाने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा_ जिला पूर्ति अधिकारी



बैठक में पहुंचे 10  ठेकेदार आना था 19 ठेकेदारों को ना आने वाले ठेकेदारों पर की जाएगी कार्रवाई



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर विकास भवन सभागार में खाद्यान्न ठेकेदारों के साथ बैठक प्रस्तावित थी  बैठक में उन्नीस ठेकेदारों को आना था लेकिन  10 ठेकेदार ही मौजूद रहे ना आने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश  जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दिया गया।श्री सिंह ने संबंधित ठेकेदारों से कहा कि टेंडर होने से पूर्व दिए गए रूट पर खाद्यान्न पहुंचाने की सहमति बनी थी उसके बाद भी अपर आयुक्त/ आरएफसी महोदया द्वारा ली गई बैठक में भी ठेकेदारों द्वारा सहमति जताई गई थी कि दिए गए रूट तक खाद्यान्न पहुंचाया जाएगा उसके बाद भी खाद्यान्न ठेकेदारों द्वारा मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है आज की बैठक में जो ठेकेदार उपस्थित नहीं थे उनके द्वारा दिए गए पूर्व में रूट चार्ट तक 1 जून तक खाद्यान्न अगर नहीं पहुंचाया जाता है तो उन ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा कर गिरफ्तार कराया जाएगा जिन क्षेत्रों के ठेकेदार बैठक में उपस्थित नहीं थे उन क्षेत्रों के खाद्यान्न निरीक्षक  को कड़ी फटकार लगाते हुए ना आने वाले ठेकेदारों पर अगले महीने एक जून 2023 तक दिए गए रूट चार्ट पर खाद्यान्न ना पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज करा कर गिरफ्तारी करने का फरमान जारी किया क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब तक खाद्यान्न ठेकेदारों द्वारा टेंडर नहीं मिल जाता है उससे पूर्व  विभाग द्वारा सारी शर्तें मंजूर करते हुए टेंडर लेने के लिए उतावले रहते हैं टेंडर मिल जाने के बाद ठेकेदार अपनी मनमानी करना चाहते हैं अब उन ठेकेदारों की किसी भी तरह मनमानी नहीं चलेगी दिए गए रूट चार्ट के अनुसार खाद्यान्न हर हालत में ठेकेदारों को पहुंचाना ही होगा ना पहुंचाने पर जेल जाने के लिए तैयार रहें।

शासनादेश में 25% छोटे वाहनों से गोदामों से मार्लों का उठान कर राशन डीलरों तक पहुंचाने का ठेका लिया है उसका सभी ठेकेदार अनुपालन करते हुए राशन डीलर राशन वितरण केन्द्र तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य करेंगे जिससे राशन डीलरों को किसी प्रकार का अतिरिक्त वाहन खर्च ना करना पड़े अगर ठेकेदार इस तरह का कार्य नहीं करते हैं तो किसी अन्य जगह रोड पर खाद्यान्न उतार कर राशन डीलरों को खाद्यान्न वितरण करते हैं तो ट्रैक्टर या डीसीएम के भाड़े को ठेकेदार वहन करेगे नहीं तो ठेकेदार राशन डीलरों के वितरण केंद्र  तक राशन को पहुंचाएंगे।

 ठेकेदार द्वारा दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के फर्जी बिल बनाने की फर्जीवाड़ा अब नहीं चलेगा उनको राशन डीलरों तक राशन को पहुंचाना ही होगा बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह सहित जनपद के समस्त  पूर्ति इंस्पेक्टर व दस ठेकेदार मौजूद रहे।

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