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गोरखपुर वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामप्रीत को 7 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 गोरखपुर वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामप्रीत को 7 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.05.2023  को  मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 05  जनपद  गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 215/2016 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0  थाना सिकरीगंज  जनपद गोरखपुर अभियुक्त   रामप्रीत पुत्र शिवनरायन निवासी  अवरारूप थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को  7 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री परमानन्द राम त्रिपाठी व विवेचक उ0नि0 श्री भवानी भीख राजभर का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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