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वर्ष 2018 में थाना पिपराइच पर पंजीकृत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अजय को 10 वर्ष कठोर कारावास व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 प्रेस नोट “ऑपरेशन शिकंजा" जनपद गोरखपुर दिनांक 29.05.2023


वर्ष 2018 में थाना पिपराइच पर पंजीकृत नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अजय को 10 वर्ष कठोर कारावास व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29.05.2023  को  मा0 न्यायालय  विशेष ASJ/  पाक्सो एक्ट कोर्ट सं0 4  जनपद  गोरखपुर  द्वारा अ0सं0 398/18 अन्तर्गत धारा 376,506 भादवि0 व 3/4 पास्को एक्ट  थाना पिपराईच  जनपद गोरखपुर अभियुक्त अजय कुमार यादव उर्फ पिन्टू पुत्र सुखलाल निवासी मुण्डेरी गडवा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 51,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव  व विवेचक उ0नि0 श्री सारनाथ सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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